नाबालिक पिड़िता को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाकर शारिरिक शोषण करने वाले आरोपी अनिल कुमार साहनी 20 वर्ष कारावास एवं 5000 / रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एवं बलात्कार मामले) गरियाबंद जिला गरियाबंद श्री यशवंत वासनीकर द्वारा दिनांक 31-10-2023 को नाबालिक पिड़िता को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाकर शारिरिक शोषण करने वाले आरोपी अनिल कुमार साहनी पिता राजेश साहनी उम्र 28 वर्ष साकिन चैनपट्टी थाना तरिया सुजान जिला कुशीनगर (उ.प्र.) हाल मुकाम ग्राम झिलमिला थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 / रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक जनक राम साहू ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिड़िता के पिता ने पुलिस थाना गरियाबंद मे सूचना दिया था कि दिनांक 02-01-2023 को प्रातः 8 बजे उसकी पुत्री तालाब जा रही हूं कहकर घर से निकली थी जो देर शाम तक घर वापस नहीं आयी जिसका पता पड़ोसियों एवं रिस्तेदारों के यहां पता तलाश किये कोई पता नही चला तब थाना सिटी कोतवाली गरियाबंद में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस थाना गरियाबंद द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर विवेचना में लिए जाकर विवेचना के दौरान पिड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर थाना लाकर पिड़िता को उनके पिता के सुपुर्द में दिया गया था। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना पश्चात आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 (2) (ढ) भा. द. संहिता धारा 6 पाक्सो एक्ट एवं धारा 3 (2) (v) अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।उक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कुल 14 साक्षियों का परिक्षण कराया गया है। माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय गरियाबंद श्री यशवंत वासनीकर द्वारा प्रकरण मे साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध पाये जाने पर धारा 363 भा. द.सं. मे 2 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 / रूपये अर्थदंण्ड धारा 366 भा. दं.सं. मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 / रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 6 पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पिड़िता की शारिरिक, मानसिक पीड़ा को देखते हुए पिड़िता के आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रतिकर स्वरूप 4,00000 (चार लाख रूपये) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलाये जाने का भी निर्णय पारित किया गया है।उक्त प्रकरण मे अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक जनक राम साहू जिला गरियाबंद द्वारा पैरवी की गयी है। गरियाबंद जनक राम साहू अति लोक अभियोजक जिला गरियाबंद