अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय, द्वारा पंचु राम नेताम को धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कारावास

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न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो एवं बलात्कार मामले) गरियाबंद पीठासीन न्यायाधीश श्री यशवंत वासनीकर द्वारा आज दिनांक 25 11.2023 को आरक्षी केन्द्र शोभा के अपराध क्रमांक 19/2021 में आरोपी पंचु राम नेताम, पिता सदाराम नेताम, उम्र 22 वर्ष, साकिन धोबनडीह, थाना शोभा, जिला-गरियाबंद (छ०ग०) को धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 363, भा.दं.संहिता में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 भा०दं० संहिता में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये का अर्थदंड एवं धारा 506 भाग 2 भा०दं० संहिता के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।


जनक राम साहू, अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला-गरियाबंद द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि पीड़िता ने थाना शोमा में आरोपी के विरूद्ध दिनांक 08.09.2021 को लिखित सूचना दिया था, कि उसके घर में जब उसके माता पिता नही रहते थे तब आरोपी उनके घर में आकर प्यार भरी बाते करता था उनके मना करने पर मारने पीटने की धमकी देता था जिसके डर के कारण वह अपने माता पिता नही बतायी थी तथा वर्ष 2019 में आरोपी रात्रि में उसे प्यार के जाल में फंसाकर शादी के प्रलोभन देकर गांव के जंगल में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है उसके बाद सप्ताह पन्द्रह दिन में उसे फोन कर गांव के बाहर जंगल में बुलाकर उसके साथ लगातार बलात्कार किया है। तथा उसे शादी करेंगे कहकर आरोपी बोला तब वह मना की थी तब आरोपी उसे मारने की धमकी देकर जबरदस्ती उसे पकड़कर जंगल तरफ ले गया जहाँ दिनांक 04.09.2021 से दिनांक06.09.2021 तक उससे लगातार जबरदस्ती बलात्कार किया है। उसके बाद घर आकर घटना के बारे में अपने मॉ पिता जी को बतायी तब थाना शोभा में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना पश्चात न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पाक्सो एवं बलात्कार मामले) गरियाबंद में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय गरियाबंद यशवंत वासनीकर के न्यायालय में ट्रायल प्रारंभ हुई अभियोजन द्वारा उक्त प्रकरण में कुल 9 साक्षियों का कथन कराया गया है प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध दोषसिद्ध पाते हुये धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये का अर्थदंड धारा 363 भा.दं. संहिता में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 भा०दं० संहिता में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये का अर्थदंड एवं धारा 506 भाग 2 भा०दं०संहिता के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। तथा माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप 4,00,000/- (चार लाख रूपये मात्र) प्रदाय किये जाने बाबत् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण की पैरवी जनक राम साहू, अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गरियाबंद द्वारा की गई है।