लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: सोमेश्वर हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित

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गरियाबंद। जिले के निजी सोमेश्वर हॉस्पिटल पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मरीज के इलाज में गंभीर लापरवाही के मामले में की गई जांच के बाद की गई है।


जानकारी के अनुसार, 8 फरवरी 2026 को धरोहर संदेश में प्रमुखता से प्रकाशन के बाद अस्पताल की लापरवाही के कारण बसंत देवांगन की मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि मरीज को बिना समुचित जांच के एम्बुलेंस से रेफर कर दिया गया पांच किलोमीटर जाने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाने से मरीज ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया।


मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय, गरियाबंद ने 9 फरवरी 2026 को आदेश जारी कर 4 सदस्यीय जांच दल का गठन किया था। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रारंभिक तौर पर मरीज के उपचार में घोर लापरवाही पाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।


जांच रिपोर्ट और जवाब असंतोषजनक पाए जाने के बाद कलेक्टर सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं (अनुज्ञापन) अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 के तहत कार्रवाई करते हुए सोमेश्वर हॉस्पिटल को जारी अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।


स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।