मामला थाना मैनपुर के ग्राम कुल्हाड़ीघाट का है होने पर आज सूचना मिली की ग्राम कुल्हाड़ीघाट में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में नाली गढ्ढा में पड़ा हुआ है जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुये हमराह स्टाफ के मय आर्म्स एम्युनेशन तथा विवेचना किट के ग्राम कुल्हाड़ीघाट रवाना होकर एंव पहुंचकर प्रार्थी रामजी नेताम पिता फुलसिंग नेताम की सूचना पर देहाती मर्ग इंटीमेशन चाक किया गया जिसमें मृतिका का नाम रामुला बाई नेताम पति फुलसिंग नेताम उम्र 50 वर्ष निवासी कुल्हाड़ीघाट होना ज्ञात हुआ
की पंचानों के समक्ष शव का पंचनामा कार्यवाही किया गया की पंचनामा कार्यवाही में मृतिका के सिर एंव दाहिनी आंख में गंभीर चोटे दिखाई पड़ रही थी की पंचानों के राय के आधार पर शव का पी0एम0 कराया गया की पी0एम0 कर्त्ता डॉक्टर के0डी0 जोगी द्वारा मृत्यु की प्रकृति होमीसाइडल बताने पर अपराध धारा 302 भादवि0 का पंजीबध्द कर समय 17.10 बजे विवेचना में लिया गया । गरियाबंद पुलिस अधीक्षक जे0आर0 ठाकुर के दिशा-निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेस ठाकुर के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर रूपेश डाण्डे के नेतृत्व में थाना प्रभारी मैनपुर हर्षवर्धन सिंह बैस एवं हमराह स्टाफ के मय आर्म्स एम्युनेशन तथा विवेचना किट के ग्राम कुल्हाड़ीघाट पहुचकर फुलसिंग के घर जाकर तलाशी लेने पर फुलसिंग को अपने घर में होना पाया गया जिस पर समक्ष गवाह सक्ती से पुछताछ करने पर फुलसिंग ने अपना अपराध करना स्वीकार किया तथा अपना मेमोरण्डम कथन धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का कथन लेखबध्द किया जिसमें उसनें अत्यधिक शराब के नशे में शनिवार दिनांक 11.12.2021 को रात्रि 09-10 बजे के मध्य मृतिका रामुला बाई से तम्बाखु मांगने एंव उसके न देने तथा रसोई तरफ चले जाने से फुलसिंग अत्यधिक क्रोधित होकर रामुला से गाली गुप्तार करने लगा जिस पर रामुला बाई द्वारा भी फुलसिंग को गंदी गंदी गाली देने से व अत्यधिक क्रोधित होकर रसोई में आकर चुल्हे में पड़ी हुई अध जली लकड़ी को उठाकर मृतिका के सिर में जोर से वार करना बताया जिससे उसका सिर फुट गया एंव रक्त बहने लगा तथा फिर उसी लकड़ी से उसकी दाहिने आंख को कोचक देना बताया जिससे जान बचाने की नियत से मृतिका बाहर की ओर भागी एंव नशे में होने के कारण वह नाली गढ्ढा में जा गिरी की फुलसिंग उसके पीछे गया एंव लकड़ी के टुकड़े को रसोई में ही फेंक देना बताया की फुलसिंग इतने नशे में था कि वह मृतिका रामुला बाई को गढ्ढे से नही निकाल पाया जहां वह रात भर पड़ी रही और चोटो के कारण उसकी मृत्यु हो गई की सुबह फुलसिंग उसे देखने गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी जिस पर वह डर के वहां से भागकर गांव में घुमघुम कर शराब पीना बताया एंव लोगो के पुछने पर की रामुला कहां गयी लोगो को उसका मायका कठवा जाना बताया की फुलसिंग द्वारा घटना में प्रयुक्त अध जली जलाऊ लकड़ी को रसोई से उठाकर जप्त कराया गया। फुलसिंग के घर अंदर रसोई के पास गहनता से देखने पर मिट्टी के फर्श में मानव रक्त जैसा कुछ प्रतीत होने पर समक्ष गवाह के मौके से खोदकर खुन आलुदा मिट्टी एंव सादी मिट्टी करीबन 250 ग्राम जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया । फुलसिंग के विरूध्द हत्या करने का अपराध सिद्ध पाये जाने पर समय 10.30 बजे समक्ष गवाह के गिरफ्तार कर गिर0 की सुचना उसके रिश्तेदार को दी गई । आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतू मान. न्यायालय पेश किया गया।उक्त कार्यवाही में विवेचना अधिकारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस थाना प्रभारी थाना मैनपुर, प्र0आर0 339 दिलीप सिन्हा, प्र0आर0 105 विनोद सिंह नरेटी, आर0 230 रविकांत सिह, आर0 206 अजय सिंह राजपुत, आर0 621 दिनेश कोसले, आर0 400 भुपेन्द्र साय पैकरा, आर0 742 बीरबल नेताम, आर0 735 दसरू नेताम, आर0 18 टुकेश ध्रुव, आर0 23 चंद्रशेखर ध्रुव, आर0 106 हरीश शाडिल्य, आर0 312 प्रदीप कोरेटी, आर0 591 मेलाराम टण्डन, आर0 651 कोमल सोनकर का विशेष योगदान रहा ।