जिले के सेलून एवं ब्यूटी पार्लर सोमवार से शुकवार प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे
कलेक्टर ने किया आदेश जारी कोविड 19 के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन
गरियाबंद 15 मई 2020/ नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार के रोकथाम एव नियंत्रण हेतु लॉकडान की अवधि में गरियाबंद जिले के सभी क्षेत्रों में सेलून एवं ब्यूटी पार्लर सोमवार से शुकवार प्रातः 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक महत्वपूर्ण शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है ।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्याम धावड़े ने आज इस आशय का आदेश जारी कर अनुमति प्रदान किया है।आदेश में सेवा संचालको को सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे- नाम,
पता, मोबाईल नंबर का ब्योरा संधारित करने कहा गया है।
दुकानदार संचालक किसी भी व्यक्ति पर उपयोग की गई वस्तु या सामान का दोबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नही करेगा। इसलिए डिस्पोजेबल सामानों का उपयोग करना होगा। कोराना वायरस के संकमण को रोकने के लिए दुकानदार आवश्यक रूप से मॉस्क, ग्लोब व सेनेटाईजर इत्यादि का उपयोग करेंगे। किसी भी व्यक्ति पर उपयोग किये गये तौलिए ,कपड़ा को बिना धोए एवं
सेनेटाइज किये बिना किसी अन्य व्यक्ति पर उपयोग नही किया जावेगा । दुकानदार द्वारा सेलून में सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के बैठने से पहले तथा उपयोग के बाद संबंधित कुर्सी टेबल एवं अन्य सभी सामानों का सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा । सेलून संचालक द्वारा बैठक स्थान एवं वेटिंग एरिया को भी हर बार उपयोग के पश्चात् सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा । सोशल डिस्टेंसिग नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए दुकान से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को निपटारा करने की संपूर्ण जिम्मेदारी दुकान संचालकों की होगी। इस आदेश/निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।