मैनपुरकला के तत्कालीन सचिव डोमेश्वरी महिलांगे के विरूद्ध कार्यवाही जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने जनपद पंचायत मैनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मैनपुरकला में पदस्थ तत्कालीन सचिव श्रीमती डोमेश्वरी महिलांगे के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का संपादन समयावधि में नहीं किये जाने , 16 कार्यों की राशि 10,63,000 / – आहरण कर कार्य नहीं कराये जाने , 13 वें एवं 14 वें वित्त योजना के कार्यों का दस्तावेज का संधारण नहीं किये जाने के फलस्वरूप उनका 02 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोककर दण्डित किया गया है । इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत ( लेखा ) नियम 1999 में निहित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत अनियमितता की गई राशि 10,63,000 / – रूपये की वसूली संबंधित सरपंच / सचिव से किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) मैनपुर को निर्देशित किया गया है ।