गरियाबंद जिला कोविड 19 को देखते हुए बंद के दौरान नियम कानून कि सम्पूर्ण जानकारी

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जिला गरियाबंद कलेक्टर आदेश छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा नोबेल कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) के रोकथाम नियंत्रण के संबंध में जारी गाइड लाइन निकाला गया है जिसमे कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता , 1973 के अधीन नियम जारी किये गया । वर्तमान में कोविड -19 प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये जिला गरियाबंद में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना अत्यावश्यक हो गया है । अतएव दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से नियम का पालन करेंगे। गरियाबंद निलेशकुमार क्षीरसागर , कलेक्टर – गरियाबंद ने सभी की भलाई के लिए यह कदम उठाया है 1, जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13.04.2021 प्रात : 06:00 बजे से दिनांक 23.04.2021 प्रातः 06:00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।


2- उपरोक्त दर्शित अवधि में गरियाबंद जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी ।
3- उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देगें ।
04- पेट्रोल पप संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों . अस्पताल / मेडिकल से इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन , बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी , विधिमान्य , एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हाकर , दुग्ध – वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुऐ अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल , प्रदान किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । 05- दुग्ध पार्लर व दुग्ध – वितरण तथा न्यूज हॉकर द्वारा सामाचार पत्रों के वितरण की समयावधि का निर्धारण प्रातः 06:00 बजे से प्रात : 08:00 बजे तक एवं संध्या 0500 बजे से सध्या 06:30 बजे तक होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई दुकान / पार्लर नही खोले जायेगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विकय की अनुमति होगी । 06- पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से 06:30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी । होगी । 1 / 02 // 07 एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसियों केवल टेलिफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहको को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे । 08- जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक बाजार / हाट बंद रहेगे । 09- औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ( Onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालक व निर्माण कार्यों की – 2/4 10- उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी । 11 सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे । 12- उपरोक्त अवधि में गरियाबंद जिले अन्तर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / अर्द्धशासकीय / निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे । तथापि टेलीकॉम के संचालन व रख – रखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाप . रेक पाइंट पर लोडिंग – अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधिया बंद रहेगी , किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेगी । 13- सभी प्रकार की सभाएँ , जुलुस , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे 14 कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आइसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे । इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेन्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे । 15- गरियाबंद जिले में प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड मान्य होगा तथा रेलवे , टेलीकॉम का संचालन रख – रखाव का कार्य या हास्पिटल या काविड -19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई कार्ड , ई – पास के रूप में मान्य किया जायेगा । 16- अपरिहार्य परिस्थितियों में गरियाबंद जिले से अन्यत्र आने – जाने वाले यात्रियों को ई – पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा । कोविड -19 टीकाकरण हेतु पजीयन , कोविड -19 जाच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड -19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथालॉजी लैब अथवा आने – जाने की अनुमति होगी , किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा । 18- आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों की यात्रा की अनुमति होगी । बस स्टैण्ड , हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी , किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णत प्रतिबंध रहेगा । इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी । विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी , किंतु कोविड -19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया जाता है । विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास – गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है । इसी प्रकार अंत्येष्टि , दशगात्र , इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है । मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई – कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे । 21- यह आदेश कार्यालय पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक , होम गार्ड , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नही होगा । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं बिजली कर्मी , पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई , सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी , किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा । 22- राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी । उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले मे समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / समूह / प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत् तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही के भागी होंगे । यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना अति आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नही होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । यह आदेश दिनांक 13.04.2021 समय प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 23.04.2021 को प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावशील होगा ।