जिले में पान दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर को आवश्यक शर्तों के साथ
खोलने की अनुमति
सोमवार से शुक्रवार सवेरे 7 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेगा
गरियाबंद 26 मई 2020/ गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुक्रम में गरियाबंद जिला अन्तर्गत पान दुकान एवं सैलून/ नाई दुकान एवं ब्यूटी पार्लर आदि को सोमवार से शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक सोशल व फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सामान्य निर्देशों के पालन करते हुए (मास्क पहने के निर्देश) में संचालन करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े द्वारा सेलून/नाई दुकान/ब्यूटी पार्लर, पान दुकान/पान ठेला संचालन हेतु सशर्त अनुमति दी गई है।
सेलून/नाई दुकान/ब्यूटी पार्लर संचालन हेतु शर्त
दुकान में सेनेटाईजर/हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, सेलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के शेविंग/बाल कंटिग के पश्चात कैंची, उसतरा, शेविंग, ब्रश, कंघी एवं कुर्सी को रोनेटाईज करना अनिवार्य होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नही रखा जायेगा। ब्लेड जैसी वस्तु जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति पर किया जाना चाहिए अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जायेगा। संचालक द्वारा आने वाले सभी ग्राहको एय अन्य व्यक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी जैसे- नाम, पता, मोबाईल नंबर का ब्योरा अनिवार्यतः रखा जायेगा। बाल कटिंग/शेविंग/डाई के समय ग्राहक को स्वंय के द्वारा टावेल/कपडा लाना अनिवार्य होगा। कन्टेनमेंट जोन में उक्त दुकाने नहीं खुलेगी। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक सुझाव हेतु आवश्यक सूचना/जानकारी संबंधी पोस्टर/पाम्पलेट/फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के सेलून संचालक जिम्मेदार होगा।
पान दुकान, पान ठेला संचालन हेतु शर्त-
दुकान में सेनेटाईजर/हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पान ठेले/दुकान में विकय किये जाने वाले पदार्थ जैसे-सिगरेट, गुडाखु, गुटखा, तम्बाकु, पाउच, बीड़ी आदि का उपयोग/उपभोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेले में किये जाने पर प्रतिबंध रहेगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जायेगा। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु अवश्यक सूचना/जानकारी संबंधी पोस्टर/पाम्पलेट/ फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कन्टेनमेंट जोन में उक्त दुकाने नहीं खुलेगी। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान ठेला संचालक जिम्मेदार होगा। इन लॉकडाउन में जारी आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।