कई वर्षो से सोई हुई विभाग जागी की आज तक की बड़ी कार्यवाही जिला प्रशासन के निर्देश पर

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  • जिला गरियाबंद में कई वर्षों से सोए हुए विभाग नीद से जागी तरूण बिरला खाद सुरक्षा अधिकारी गरियाबंद में कई वर्षों से पदस्थ हैं । खाद सुरक्षा आधिकारी मिडिया का नंबर ब्लॉक लिस्ट में रखा दिया गया है । तरुण बिरला को कई बार होली दीपावली में नकली खाद पदार्थ की खुले आम व्यापार किया जाता है अभी वर्तमान में जो कार्यावाही हुई है । जिले के कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश पर हुई है। जिले की खाद सुरक्षा को ध्यान पर रखा गया है। जिले में खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर खाद्य एवं औषधि द्वारा की गई आज तक की बड़ी कार्यवाही है। अमानक एवं मिथ्याछाप ( मिलावट ) खाद्य सामग्री बेचने पर 7 प्रकरणों में कुल 42 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना खाद्य विक्रेता एवं विनिर्माता पर लगाया है। प्रशासन ने लोगों से यह भी अपील की गई है कि जिले में खाद्य गुणवत्ता से संबंधित शिकायत के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मोबाइल नंबर 9340597097 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकते हैं खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देशन में विगत वर्ष 2023-24 में कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिले से खाद्य पदार्थाे के 46 विधिक नमूना एवं 19 निगरानी नमूना कुल 65 संकलित किए थे। संकलित नमूना को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। इनमें से कुल 6 नमूनों को अवमानक पाए गए तथा 3 नमूनों को लेबल में त्रुटि होने के कारण मिथ्याछाप घोषित किया गया था। अवमानक एवं मिथ्याद्याप पाए गए खाद्य के प्रकरणों में नियमानुसार जांच पूर्ण कर अपर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी अरविंद पांडेय ने अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 7 प्रकरणों में आदेश पारित किए गए है। इनमें कुल 42 लाख 10 हजार रुपये की शास्ती अधिरोपित की गई है। इन 7 प्रकरणों में जिले में संचालित खाद्य बिक्री संस्थान एवं जिले के बाहर के विनिर्माता भी शामिल है।इन संस्थानों पर लगाया गया जुर्मानाखाद्य सुरक्षा अधिकारी गरियाबंद तरुण बिरला ने बताया कि साईं गंगा बेवरेजेज पेंड्रा, ब्लाक फिंगेश्वर का उत्पाद प्रांजल एक्वा पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर अवमानक पाए जाने पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार आनंद स्वीट्स छुरा का गुलाब जामुन अवमानक पाए जाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज रेस्टोरेंट गरियाबंद का चिकन बिरयानी अवमानक पाए जाने पर 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजीव लोचन स्वीट्स राजिम का मोतीचूर लड्डू अवमानक पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मधुबन स्वीट्स गरियाबंद का पनीर अवमानक पाए जाने पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।