नायब तहसीलदार के ऊपर एक तरफा कार्यवाही कर निलंबित किया गया है ।

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गरियाबंद द्वारा नायब तहसीलदार सुश्री ममता ठाकुर सिमगा जिला बलौदाबाजार छ.ग. में पदस्थ को दिनांक 10/08/2021 के निलंबित किया गया है । यह कि सुश्री ममता ठाकुर नायब तहसीलदार सिनगा को एक विडियो में मात्र पटवारी के कथन के आधार पर निलंबित किया गया , जो पीड़ादायक व खेद जनक है । यह कि कोई भी व्यक्ति / कर्मचारी अपने विधि के प्रतिकूल कृत्य / दोष को यदि अपने उच्च अधिकारी पर आरोधित करता है तो साक्ष्य से उसकी पुष्टिकर सत्यता की जांच की जान चाहिए ।

सुश्री ठाकुर के मामले में उन्हें नोटिस नही दिया गया , न ही उनका पक्ष सुना गया और न ही सुश्री ठाकुर के विरुद्ध किसी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध है । सुश्री ठाकुर का निलंबन न ही व्यावहारिक है , और न ही विधि अनुकूल है । इस प्रकार की कार्यवाही से हम सभी साथियों के मनोबल टूटा है । राजस्व अधिकारी प्रशासन को महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका मनोबल बनाये रखना शासन प्रशासन के लिए आवश्यक है । यह कि हम सभी नायब तहलदार विषम परिस्थितियों के बीच रह कर अपने दायित्व का निर्वहन करते है । कार्यालय तहसील परिसर में पक्षकारों के अलावा विभिन्न प्रकार के अवैधानिक कृत्यों में संलग्न व्यक्ति भी सक्रिय रहते है । हमारे द्वारा पारित निर्णय से असंतुष्ट पक्ष व अधिवक्ता तथा अपना स्वार्थ पूरा न होने पर उन व्यक्तियों के द्वारा हम पर अये दिन आरोप – प्रत्यारोप आरोपित करते है । इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम तहसीलदार व नायब तहसीलटर विधि के अधीन रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और जब इस संबंध में साक्ष्य विहीन शिकायत शासन प्रशासन के समक्ष पेश किया जाता है एक पक्ष सुने बिना निलंबन कार्यालय संलग्न जैसे कार्यवाही शासन प्रशासन के द्वारा की जाती है जो उचित नहीं है । संघ ऐसे कार्यवाही का विरोध करता है । हम संघ के माध्यम से मांग करते है कि सुश्री ममता ठाकुर नायब तहसीलदार के निलंबन आदेश पर पुनर्विचार करते हुए । निःशर्त बहाली नहीं होने पर संघ विरोध में । हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा हमारी मांगों पर सद्भावना पूर्वक विचार किया जावेगा ।