पटवारी की मिली भगत से शासकीय जमीन को निजी बनाकर 60,000 रूपये में बेचा भूमि पीड़ितो को 6 साल बाद पता चला। आरोपी विक्रेता एवं सहयोगी पटवारी को भेजा गया जेल

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जिला गरियाबंद के आदिवासी ब्लॉक छुरा के तहसील कार्यालय के पीछे स्थित भूमि खसरा नंबर 121 रकबा 0.07 हेक्टेयर को नगर छुरा राजापारा निवासी रमेशर एवं बिशेसर निषाद द्वारा वर्ष 2014 में तत्कालिन हल्का पटवारी नटेश्वर नायडु के साथ मिली भगत कर उक्त शासकीय भूमि को पहले अपने नाम पर नामांतरण कराया गया साथ ही तहसील कार्यालय छुरा से उक्त भूमि के संबंध में ऋण पुस्तिका भी तैयार करा लिया गया था । जिसे रमेशर एवं बिशेसर निषाद द्वारा पीडित प्रदीप पाण्डेय एवं भुपेन्द्र सेन को 60,000-60,000 रूपये में बिक्री पत्रक तैयार कर रजिस्ट्री करा दिया गया था ।

पीड़ित प्रदीप पाण्डेय एवं भुपेन्द्र सेन द्वारा उक्त भूमि पर मकान निर्माण कार्य प्रारंभ करने से वास्तविकता के संबंध में एवं स्वयं के साथ धोखाधड़ी होने की जानकारी हुई । जिससे पीड़ितो द्वारा थाना छुरा में इसकी लिखित शिकायत की गई । जांच दौरान शिकायत सही पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 65/2021 धारा 420 , 34 भादवि 0 पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी । प्रकरण में आज दिनांक 16.06.2021 को जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय भोजराम पटेल के मार्गदर्शन , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर , संतोष महतो के दिशा निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी छुरा निरीक्षक संतोष भुआर्य के नेतृत्व वाली संयुक्त टीम द्वारा आरोपी पटवारी नटेश्वर नायडु एवं भूमि विक्रेता रमेशर निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो अपराध कारित करना स्वीकार करने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है । वहीं एक अन्य विक्रेता बिशेसर निषाद की 02-03 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है । उपरोक्त कार्यवाही में थाना छुरा के निरीक्षक संतोष भुआर्य , सउनि 0 नीलूराम दीवान , आरक्षक रविशंकर नेताम , नरेन्द्र साहू , ललित नेताम , शिवदयाल नागेश , डेकेश्वर सोनी की सराहनीय भूमिका रही । गिरफ्तार आरोपी 01. नटेश्वर नायडु पिता गुरूप्रकाश नायडु उम्र 40 वर्ष साकिन राजापारा छुरा थाना छुरा । 02. रमेशर निषाद पिता सुनहर निषाद उम्र 50 वर्ष साकिन राजापारा छुरा थाना छुरा जिला गरियाबंद छ 0 ग 0