अवैध शराब परिवहन करते 3 आरोपी गिरफ्तार । 30.125 लीटर उड़ीसा की देशी विदेशी शराब । अन्य आरोपी से कच्ची महुआ शराब 60 लीटर । कुल 90.125 लीटर शराब जप्त 1 पीकप वाहन व 1मोटर सायकल जप्त । पाण्डुका पुलिस की कार्यवाही । पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के दिशा निर्देश , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर , संतोष महतो के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण मे थाना पाण्डुका क्षेत्र मे लॉकडाउन दौरान अवैध जुआ सट्टा शराब बिक्री एवं परिवहन के रोकथाम हेतु
थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है इसी कड़ी मे आज अवैध शराब के ऊपर कार्यवाही करते हुए धारा 34 ( 2 ) आबकारी अधिनियम के तहत पृथक पृथक कार्यवाही किया गया जिसमे रायपुर के आरोपी 1 बलभद्र हरपाल पिता गोकुल हरपाल उम्र 36 वर्ष निवासी कृष्णा नगर कोटा थाना सरस्वती नगर रायपुर , जिला रायपुर 2 राजू नाग पिता बाबूलाल नाग उम्र 28 वर्ष निवासी कुकुरबेड़ा , आमानाका थाना सरस्वती नगर रायपुर , के कब्जे से उड़ीसा प्रांत का देशी व विदेशी शराब परिवहन करते पकड़े जाने पर आरोपी बलभद्र हरपाल पिता गोकुल हरपाल उम्र 36 वर्ष साकिन कृष्णा नगर कोटा थाना सरस्वती नगर रायपुर , जिला रायपुर के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बरी में उडिसा प्रांत का 35 नग लाल डबल घोड़ा छाप पाउच प्रत्येक में 200-200 एम एल देशी शराब भरा हुआ कुल 7 लीटर किमती 1750 रूपये , 50 नग मकड़ी छाप पाउच प्रत्येक में 200-200 एम एल देशी शराब भरा हुआ कुल 10 लीटर किमती 2500 रूपये , 1 लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में 9 बाटल में देशी शराब भरा हुआ कुल 9 लीटर किमती 1800 रूपये , 11 नग आफिसर च्वाईस अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 375 एम एल शराब भरा हुआ कुल 4.125 लीटर किमती 3190 रूपये , कुल जुमला 30 . 125 लीटर कुल किमती 9240 रूपये एवं आरोपी राजू नाग के कब्जे से पीकप वाहन क्रमांक CG 04 MY 6859 किमती करीबन 4 लाख रूपये मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कार्यवाही किया गया तथा ग्राम पोड़ निवासी प्रदीप कुमार साहू पिता पेगराम साहू उम्र 30 वर्ष पोंड़ थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद द्वारा कच्ची महुआ शराब परिवहन करते पकड़े जाने पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की बैग में 10 लीटर वाली प्लास्टिक के 2 जरकिन में प्रत्येक में 10-10 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ कुल 20 लीटर किमती 4000 रूपये एवं एक भूरा रंग की बैग में 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरकिन में 4 जरकिन प्रत्येक में 10-10 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ कुल 40 लीटर किमती 3000 रूपये , कुल 60 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 12000 रूपये व एक मोटर सायकल डिलक्स CG04 – HQ – 2746 किमती 20,000 रूपये को जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया । अवैध धन लाभ अर्जित करने हेतु अवैध रूप से शराब का परिवहन करना एवं लॉकडाउन दौरान जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद द्वारा पारित आदेश का अवहेलना करना पाये जाने पर आरोपियो के विरूद्ध धारा 34 ( 2 ) आबकारी अधिनियम एवं धारा 188,34 भा द वि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियो को कल न्यायिक रिमाण्ड भेजा जाएगा । उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक बसंत बघेल , सउनि नकुल सिदार , प्र आर ललित साहू , प्र आर नरेन्द्र वर्मा आरक्षक टार्जन साहू , चमन कुरे , किशन पटेता , देवमनहर , प्रफुल्ल निर्मलकर , जितेन्द्र कुमार , प्रीतम साहू की सराहनीय भुमिका रही ।