सूचना आयोग में 15 जून से राज्य के सभी जिले की अपील और शिकायतों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से

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सूचना आयोग में 15 जून से राज्य के सभी जिले की अपील और शिकायतों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से

अपीलार्थी/शिकायतकर्ता, जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी की उपस्थिति आयोग में अनिवार्य नहीं

जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं

रायपुर 12 जून 2020/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य के सभी जिले के द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई 15 जून से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। अपीलार्थी/शिकायतकर्ता, जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र (NIC) में अनिवार्यतःउपस्थित होकर अपने प्रकरणों की सुनवाई के समय सम्बंधित जानकारी भी दे सकते हैं।
मुख्य सूचना आयुक्त एम. के. राऊत ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयोग में जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा है कि जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण से संबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं ।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल sic.cg@nic.in, फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 94255-02363 पर भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी/शिकायतकर्ता का अपना नाम, प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल कर सकते हैं ।