गरियाबंद – इन दिनों छत्तीसगढ़ भी कोविड-19 के प्रभाव के कारण छ0ग0 शासन द्वारा सुरक्षा के कई उपाय किया जा रहा है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासन कोविड- 19 से सुरक्षा के साथ ही साथ वनों की सुरक्षा के लिए भी सजग हैं। माननीय मंत्रीजी द्वारा श्री राकेश चतुर्वेदी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एस.एस.डी. बड़गैया मुख्य वन संरक्षक रायपुर एवं श्री मंयक अग्रवाल वनमंडलाधिकारी गरियाबंद की विशेष बैठक लेकर वनों की सुरक्षा बाबत् निर्देश दिया गया।
मंत्री श्री अकबर के निर्देशानुसार एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में वनमंडलाधिकारी गरियाबंद श्री मंयक अग्रवाल द्वारा दल गठित कर
गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र परसुली के ग्राम काटीदादर एवं मैनपुर (परसुली) के मध्य ट्रेक्टर कमांक CG-04-1576 एवं ट्राली कमांक
SOLD को 90 नग साजा एवं सेन्हा प्रजाति की बल्ली के अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया है । वनमण्डलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने बताया कि वाहन मालिक कष्ण कुमार पाण्डे आत्मज श्रीनाथ पाण्डे ग्राम सम्बलपुर जिला गरियाबंद हैं। ट्रेक्टर एवं ट्राली को
शासन के पक्ष में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है।
मंत्रीजी एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार 9 अप्रेल को कृष्ण कुमार पाण्डे आत्मज श्रीनाथ पाण्डे ग्राम सम्बलपुर
जिला गरियाबंद के मकान की नियमानुसार अतुल श्रीवास्तव
उपवनमंडलाधिकारी राजिम द्वारा सर्च वारंट जारी कर मनोज चंद्राकर उपवनमंडलाधिकारी गरियाबंद, अरूण सोम परिक्षेत्र अधिकारी परसुली एवं
अशोक भट्ट परिक्षेत्र अधिकारी छुरा की उपस्थिति एवं वन तथा पुलिस अमला के साथ तलाशी ली गई। कृष्ण कुमार पाण्डे द्वारा अपने घर में विभिन्न स्थान में विनिर्दिष्ट ईमारती वनोपज सागौन, साल एवं बीजा का
चिरान रखा था। जिसका माप करने पर 241 नग = 3.998 घ.मी. वनोपज होता है जिसे जप्त किया गया जिसकी राशि लगभग 4 लाख रूपये है।
ग्राम सम्बलपुर में ही दीनदयाल पाण्डे आत्मज श्रीनाथ पाण्डे के
मकान के तलाशी लेने पर भी सागौन, साल एवं बीजा का चिरान 108 नग=1.153 घ.मी. जप्त किया गया। जिसकी राशि लगभग 1 लाख 10 हजार रूपये है।
उपरोक्त दोनों अपराधी के विरूध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, छ0ग0 संरक्षित वन नियम 1960 एवं छ0ग0 काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 तथा लोक सम्पत्ति की हानि के अंतर्गत कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।