पंजीकृत पंप विक्रेताओं , सुधारकों, कृषि उपकरण एवं हार्वेस्टर स्पेयर पार्टस के प्रतिष्ठानों को शर्तों के अधीन दुकान खोलने की अनुमति

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सुबह 10बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहेगा दुकान
किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश

गरियाबंद – 11 अप्रेल 2020/ नोबेल कोरोना वायरस (covID-19) के संक्रमण के बचाव हेतु स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति के नियंत्रण में रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया की संहिता धारा 144 लागू किया गया है एवं भारत सरकार ने भी संपूर्ण देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है जो 14 अप्रेल तक जारी है।
वर्तमान में गर्मी की अधिकता के कारण कृषको के द्वारा फसलों में सिंचाई किया जा रहा है जिससे सिंचाई पंपों के खराब होने एवं निस्तारी में भी पंपों के अधिक प्रयोग से पंपों का खराब होना संभावित है। उपरोक्त तथ्यों को दष्टिगत रखते हुए जिला गरियाबंद में पंजीकृत पंप विक्रेताओं पंप सुधारकों, कृषि उपकरण विक्रेताओं एवं हार्वेस्टर स्पेयर पार्टस के प्रतिष्ठानों को शर्तों के अधीन दुकान परिचालित करने की अनुमति कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री श्याम धावड़े द्वारा प्रदान की किया गया है । आज इस संम्बध में आदेश जारी किया गया है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रशासन द्वारा निर्धारित समय प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक खोलने एवं बंद करने आदेशित किया गया है।
व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने दुकान के सामने कृषकों/हितग्राहियों के हाथ धोने के लिए
साबुन/हेण्डवास/सेनिटाइजर एवं पानी की व्यवस्था रखने तथा
ब्यवसायिक प्रतिष्ठान अपने दुकान में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी एवं गाइड लाइन का पालन करते हुए विक्रय आदि सर्विस प्रदाय करेंगें ।
व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने दुकान में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच 1-2 मीटर की सामाजिक दूरी का पालन करवाना करें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।