राज्य सरकार ने रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर से 75 लाख तक के मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री शुल्क दो प्रतिशत कम कर दिया

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रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज यानी शनिवार से मकान खरीदने वालों को सस्ती दरों में मिल सकेगी। प्रदेश सरकार ने 75 लाख रुपए तक के मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री शुल्क दो प्रतिशत कम कर दिया गया हंै। पहले रजिस्ट्री में चार फीसदी चार्ज लगता था जो अब दो प्रतिशत लगेगा। राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए रेरा में प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की शर्त भी हटा दी हैं। अब किसी भी तरह के मकान बेचने पर दो परसेंट ही रजिस्ट्री शुल्क लगेगा। गौरतलब है कि पंजीयन मंत्रालय ने जमीनों की सरकारी रेट 30 फीसदी कम करने के बाद पंजीयन शुल्क दषमलव आठ फीसदी से पांच गुना बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया था। बीते 1 अगस्त को हरेली मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जनता को मकान और फ्लैट की बिक्री में रजिस्ट्री शुल्क दो प्रतिशत कम करने की घोषणा की थी। गौर करने वाली बात यहां यह है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं मकान विक्रेताओं को मिल सकेगा जो रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर से ही मकान खरीदें। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर छोटे बिल्डरों का रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब किसी तरह के मकान या फ्लैट, वो चाहे आम आदमी ही क्यों न बेचे, उस पर दो परसेंट रजिस्ट्री शुल्क लगेगा। मगर यह सिर्फ 75 लाख तक के मकानों पर ही लागू होगा और 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा।