चरित्र शंका पर कर दिया अपनी पत्नि कि रस्सी से गला घोंटकर हत्या,

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जिला गरियाबंद के पुलिस कप्तान जे.आर. ठाकुर के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में मामलें की गंभीरता को देखते हुऐ विशेष टीम गठित कर मामलें का जल्द से जल्द खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के सम्बंध में आदेशित किया गया था। इसी कड़ी में थाना फिंगेश्वर की सक्रियता से हत्या के आरोपी को 04 दिनों के अंदर पकड़ने में सफलता मिली हैं। मामलें में आरोपी द्वारा अपनी पत्नि की हत्या की बात को छुपाते हुऐ उसे घटना दिनांक से 5-6 दिवस पूर्व से बुखार से पीड़ित होने से मृत्यु होना बताकर थाना फिंगेश्वर आकर मर्ग पंजीबद्ध करवाया गया था।

सूचक भूषण दास मानिकपुरी कि सूचना पर उक्त मृतिका गीता बाई मानिकपुरी को मृत होना पाये जाने पर थाना फिंगेश्वर में मर्ग क्र. 12/22 धारा 174 जा.फौ. कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया था। प्रकरण में मर्ग जांच दौरान घटना स्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण पंचनामा कार्यवाही व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतिका गीता बाई की मृत्यु बुखार जैसी बीमारी से ना होकर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारपीट कर गला घोंटकर हत्या करना प्रतीत होने मर्ग पर से अपराध पंजिबद्ध कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया था। विवेचना दौरान मौका गवाहों व गांव के लोगों से पूछताछ करने पर मृतिका को कुछ समय से अपने पति से वाद विवाद कर उसी के घर मे अलग से रहकर खाना पीना करती थी। दोनो पति पत्नी आपस मे बिच बिच मे वाद विवाद कर लड़ाई झगड़ा होते रहते थे बताने पर मृतिका गीता बाई के पति भूषण दास मानिकपुरी को संदेह में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया जिसने अपनी पत्नि मृतिका गीता बाई पति भूषण दास मानिकपुरी उम्र 40 वर्ष साकिन सिर्रिकला थाना फिंगेश्वर की गला घोंटकर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी से विधिवत कड़ाई पूर्वक पूछताछ कर आरोपी का मेमोरेंडम कथन लिया गया जिसमें आरोपी ने बताया की वह और उसकी पत्नी एक दूसरे पर चरित्र शंका करते हुए वाद कर लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। जिससे तंग आकर दोनो एक हि घर मे अलग अलग रहकर खाना पीना करते थे। कि दिनांक 31/03/2022 के रात्रि मे उसकी पत्नी द्वारा पुनः चरित्र शंका करते हुए उसके साथ वाद विवाद करने लगी जिससे दोनो के बिच वाद विवाद बढ़कर हाथापाई मारपीट पर उतारू हो गये थे। जिससे आरोपी ने आवेश मे आकर घर मे रखे मवेशी बाँधने के नोई (रस्सी) से गला घोंटकर कर हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपी भूषण दास मानिकपुरी पिता स्व. भगवानी दास मानिकपुरी उम्र 46 वर्ष साकिन सिर्रिकला थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छ.ग. के द्वारा अपराध कारित् करना स्वीकार करने व आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश जगत, प्र.आर. नेमीचंद पटेल, भिखम साहू, राजकुमार साहू, आरक्षक नंद कुमार ध्रुव, कृतेश प्रजापति की सराहनीय भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपी :-

भूषण दास मानिकपुरी पिता स्व. भगवानी दास मानिकपुरी उम्र 46 वर्ष साकिन सिर्रिकला थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छ.ग.