थाना सिटी कोतवाली गरियाबंद के मजरकटटा निवासी महिला प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई की 31.07.21 के 15.10 बजे प्रार्थिया अपना मोबाईल रिचार्ज कराने प्रवीण इलेक्ट्रानिक दुकान गयी थी इसी दौरान किरीट ठक्कर वहॉ आकर प्रार्थिया पर बुरी नियत रखते हुये एकटक घुरने लगा मना करने पर प्रार्थिया का हाथ बाह पकडकर छेडछाड किया व अपने पुत्र दिशांत ठक्कर को वहॉ बुला कर दोनो एक राय होकर प्रार्थिया को मॉ, बहन कि गंदी गंदी गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट कर चोट पहॅुचाये हैं, इससे पूर्व भी किरिट ठक्कर द्वारा पिछले छः माह से प्रार्थिया पर बुरी नियत रखकर लगातार पीछा कर भददी टिप्पणी व छेडछाड करने का प्रयास किया है कि प्रार्थिया के लिखित आवेदन पर से अपराध क्र. 208/2021 धारा 354,354(ग), 354(घ), 294, 323, 34 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। घटना बाद से ही अरोपी फरार था।
प्रकरण के अरोपियो का लगातार पता तलाश किया जा रहा था। जिनका पता नही चला है। विवेचना दौरान प्रार्थिया के साथ छेडछाड करने वाले अरोपी को जल्द से जल्द पकडने जिला गरियाबंद पुलिस कप्तान पारूल माथुर के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गरियाबंद निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह श्याम द्वारा टीम गठित कर आज दिनांक 29.11.2021 को प्ररकण के आरोपी किरीट ठक्कर को देवभोग की ओर से गरियाबंद की ओर आने की मुखबीर सूचना पर गरियाबंद टोनही नाला के पास जाकर रास्ते में घेराबंदी कर अरोपी करीट ठक्कर को पकडकर पुलिस हिलासत में लेकर थाना वापस आये जहॉ घटना के संबंध में पुछताछ किया गया अरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकारने पर अरोपी किरीट ठक्कर पिता स्व. रमेश ठक्कर उम्र 57 साल साकिन वार्ड नं. 09 गरियाबंद थाना व जिला गरियाबंद (छ.ग.) आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत होने से दिनांक 29.11.21 के 13.00 बजे विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को देकर। मामला अजमानतीय होने से आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड हेतु मान. न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गरियाबंद निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह श्याम, उनि. सतउ राम नेताम, प्र.आर. कुबेर बंजारे, आरक्षक संजय सूर्यवंशी, रोहित साहू, चुमेश्वर धु्रव, सोमनाथ दीवान, सतीश साहू की सराहनीय भूमिका रही।