गरियाबंद- नेत्रदान, महादान परिवार की सूचना मिलते ही डॉक्टरो की टीम पहुँची, नेत्रदान मित्यु के 6 घंटे तक ही दान कर सकते हैं ।

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गरियाबंद – विकासखण्ड छुरा, ग्राम कुरूद (पाण्डुका) जिला गरियाबंद निवासी विश्राम साहू के स्वर्गवास हो जाने पर उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनके सुपूत्र तुकाराम साहू द्वारा जिले के नेत्र विभाग में उनके स्वर्गवास की सूचना देकर बताया की उनके पिताजी नेत्रदान करने के इच्छुक थे। सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.आर.नवरत्न के निर्देशानुसार जिले के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. टी.सी.पात्रे एवं नेत्र विभाग के जिला सहायक नोडल अधिकारी एस.बोस, श्रीमति दिपिका साहू, (नेत्र सहायक अधिकारी) तथा स्वास्थ्य विभाग टीम ग्राम कुरूद के लिए तत्काल रवाना हुई।

ग्राम पहुंच कर सबसे पहले अमर लाल वर्मा, लैब टेक्निशियन के द्वारा मृतक का कोविड-19 जांच किया गया, जांच उपरांत मृतक के कार्निया को निकालने के तुरंत बाद आर.एस. गौतम, नेत्र सहायक अधिकारी को आई बैंक, मेकाहारा रायपुर में कार्निया जमा कराने हेतु रवाना किया गया। मरणोपरांत नेत्रदान के इस नेक कार्य में डॉ. कीर्तन साहू, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, डॉ. सूर्यकांत साहू, मेडिकल आफिसर पी.एच.सी. पाण्डुका, पोसुराम साहू, नेत्र सहायक अधिकारी ने स्वयं उपस्थित होकर इस कार्य में विशेष योगदान दिया। समस्त स्वास्थ्य विभाग मृतात्मा की शांति हेतु प्रार्थना की तथा उनके परिवारजनों को इस नेक कार्य के लिए साधुवाद ज्ञापित किया विश्राम साहू के दिये इस अमुल्य नेत्रदान से किसी की अंधेरी दुनिया फिर से रौशन होगी।
नेत्रदान के संबंध में डॉ टी.सी. पात्रे नेत्र विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय गरियाबंद ने बताया की मृत्यु उपरांत किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति नेत्रदान के योग्य होता है, यदि व्यक्ति ने अपने जीवित रहते नेत्रदान की घोषणा नही की हो फिर भी यदि परिजन चाहें तो मृतक के ऑखों का दान कर सकते हैं इसके लिए केवल विभाग को सुचना बस देनी होती है, विभाग की टीम मृतक के घर आकर आई कलेक्ट करती है। नेत्रदान हेतु मृत्यु के 06 घण्टे तक ही नेत्र दान के योग्य होते है इसलिए तत्काल सुचना देना जरूरी होता है।