कोविड -19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों , आश्रितों को अनुदान सहायता भारत सरकार गृह मंत्रालय , उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 30.06.2021 को दिया गया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 ( iii ) के तहत कोविड -19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता दिशा – निर्देश जारी किया गया है । कोविड -19 एक अभूतपूर्व आपदा है . पिछले डेढ वर्षों से वायरस के नए वेरिएंट के प्रभाव से मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है । कोविड -19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान राशी देने की योजना का लाभ मिल सके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड -19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000.00 रुपये ( पचास हजार ) निर्धारित किए हैं । अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी । कोविड -19 से 22 सितंबर 2021 तक कुल 13563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है । संबंधित परिवार विभाग द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगें । निर्धारित आवेदक के पास CDAC द्वारा जारी COVID – 19 से मृत्यु के सबंधित आधिकारिक प्रमाण – पत्र होना अनिवार्य है ।
यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान होगा एवं अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी होगी कोविड -19 से मृत व्यक्ति के परिजन जो गरियाबंद नगरपालिका में 33 लोगो को कोरोना से मत्यु होने वाले परिवार के परिजनों को उसकी लाभ मिलेगा।