बिलासपुर:-जनाकारी के अनुसार सरकंडा क्षेत्र में नाबालिग का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। धारा 354 के तहत 500 रूपए व धारा 12 के तहत 300 रूपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में बीते 30 अप्रैल 2017 को छेड़खानी की घटना हुई थी। सरकंडा की कक्षा 10वीं की छात्रा सुबह 7 बजे अपने घर के सामने खड़ी थी। इसी दौरान बहतराई सरकंडा निवासी 21 वर्षीय राजा उर्फ नरेंद्र सूर्यवंशी अपनी बाईक से छात्रा के घर के सामने पहुंचा। इसके बाद राजा के साथ एक मित्र रवि सूर्यवंशी भी उसके साथ पहुंचकर राजा छात्रा के हाथ को पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा।