युवती को दहेज के लिए किया प्रताड़ित, पति सहित परिवार पर जुर्म दर्ज

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सक्ती-डभरा थाना अंतर्गत ग्राम धुरकोट निवासी युवती की शादी ग्राम मसनिया कला की निवासी आरक्षक अजय कुर्रे पिता दिलसिंह कुर्रे के साथ विवाह धार्मिक रीति-रिवाज से दिनांक 07-05-2018 को हुई थी। शादी के बाद युवती को कुछ माह तक अजय कुर्रे अपने साथ अच्छे से रखा था उसके कुछ दिन बाद अजय कुर्रे ससुर दिलसिंह, सास शुकमत बाई, ननंद सुशीला खुटे, देव कुमार के द्वारा युवती को कम दहेज लाई है कहकर हमेशा प्रताड़ित करते थे जिसके संबंध में लिखित शिकायत सक्ती थाना में की गई थी परन्तु कार्यवाही नहीं होने के चलते युवती द्वारा इस सबकी शिकायत पुलिस अधीक्षक जांजगीर आई.जी. बिलासपुर , डी.जी.पी. रायपुर तथा संबंधित अनेको जगह पर इसकी शिकायत की गई थी । युवती की शिकायत के बाद एस.पी के निर्देश पर परामर्श केन्द्र में दोनों पक्षो को बुलाकर पुछताछ की गई जिस पर जांच उपरांत युवती ने बताया कि जांच पर अजय कुर्रे मुझे हमेशा परेशान करते रहता था और मेरे साथ अत्यधिक मार-पीट करने लगा जिस पर समाज व घर के समझाईश के बाद मै दु:ख तकलीफ सहकर ससुराल में रिश्तेदारो के साथ रह रही थी परन्तु मेरे साथ पुन: मारपीट की घटना करते हुए 23-10-18 को जो मैं ससुराल के गहने पहनी हुई थी उसे उतार लिया गया और मुझे घर से निकाल दिया गया, जिसकी सुचना मैने अपने परिवार के लोगों को दी मेरे परिवार के लोगों के द्वारा पतासाजी करने पर पता चला कि मेरे पति अजय कुर्रे बिलासपुर में दुसरी महिला जो ग्राम सकराली की रहने वाली उसे पत्नी बनाकर रखा हुआ है। पूर्व में शादी-सुदा रहने के बाद भी मुझे और मेरे परिवार को धोखा देकर मेरे साथ विवाह किया था फिर भी मैं अपने पति आरक्षक अजय कुर्रे के साथ में रहना चाहती थी परन्तु मुझे अपने साथ बिलासपुर में नही रखुंगा कहकर मारपीट हमेशा करते रहता था तथा मुझे धोखे में रखकर ऐसी दवा खिलाई गई जिससे मेरे पेट में पल रहे 02 माह के बच्चे का गर्भपात हो गया। इस सबसे मंै दु:खी होकर इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों सहित प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को लिखित शिकायत की गई थी शिकायत के बाद भी कार्यवाही नही हो रही थी जिस पर मै पुलिस अधीक्षक के पास पुन: पहुंची जिस पर सक्ती थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए जांच कर अपराध कायम करने की बात कही गई थी फिर भी अपराध कायम करने के लिये पुलिस अधीक्षक से लिखित में लाने की बात थाना प्रभारी द्वारा कही गई मंै पुन: एस.पी कार्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई जिस पर दिनांक 28 जनवरी को आरोपी आरक्षक अजय कुर्रे सहित परिवार के खिलाफ धारा 498 (ए) 323,34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नही हो पाई है।