प्रमोशन में आरक्षण हेतु हाई कोर्ट ने निर्देश दिए, राज्य शासन नही कर रही हैं पालन

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रायपुर। हाईकोर्ट ने प्रमोशन के मामले में आरक्षण के खिलाफ लगी जनहित याचिका पर सुनावई कर ली है। बीते दिन चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं शासन ने जवाब पेश करने के लिए मोहलत मांग ली है। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 5 मार्च की तिथि तय की है। बीते सुनवाई के दौरान खंडपीठ के समक्ष महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की थी। इन्होंने माना था कि अधिसूचना जारी करने में अधिकारियों ने गलती की है। खंडपीठ से सप्ताहभर का समय मांगा है। शासन ने राज्य में प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी। सरकार के अधिसूचना के खिलाफ वकील योगेश्वर शर्मा ने जनहित याचिका पेश की। आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों का राज्य शासन पालन नहीं कर रही है।