पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 18 के विरुद्ध धोखाधड़ी के पांच मामले दर्ज

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राजनांदगांव। अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी के प्रचार मामले में मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पुत्र व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और महापौर मधुसूदन यादव के अलावा 18 अन्य लोगों पर जिले के चार थानों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। सभी के खिलाफ धारा 3,4,6 प्राईज चिट एंड मनी लांड्रिंग बैनिग एक्ट निवेशकों की सुरक्षा एक्ट की धारा 10, धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया हैं। एएसपी यूबीएस चौहान ने बताया कि जिला सत्र न्यायालय राजनांदगांव के आदेश बाद अभिषेक सिंह व अन्य 18 लोगों के खिलाफ जिले के चिखली चौकी, लालबाग, खैरागढ़ और अंबागढ़ चौकी थाना में गुरुवार को मामला दर्ज की गया हंै। सभी मामले निवेश कंपनी के बताए गए हैं। जिसमें निवेशकों से छल का मामला दर्ज किया गया हैं। मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव पर आरोप है कि वे लोग अनमोल इंडिया नामक चिटफंड कंपनी का प्रचार किया। नेताओं के प्रचार-प्रसार के कारण कई लोगों ने चिटफंड कंपनी में अपना लाखों रुपए जमा किया था। इसके बाद कंपनी बंद हो गई और सैंकड़ों लोगों का करोड़ों रुपए डूब गया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को चिटफंड कंपनी में रुपए डूबा है वे लोग अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव व 18 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने न्यायालय में परिवाद पेश किया था। न्यायालय के आदेश बाद सभी पर जिले के चार थाना मेंं एफआईआर दर्ज की गई है। एएसपी राजनांदगांव यूबीएस चौहान ने बताया कि अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी में धोखाधड़ी मामले में न्यायालय के आदेश पर पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव सहित 18 अन्य लोगों के खिलाफ जिले के चार थानों में एफआईआर दर्ज किया गया हैं।