राजनांदगांव। राजनांदगांव के मांगेलाल अग्रवाल द्वारा बिजली कटौती को लेकर सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को लेकर आनन-फानन में मांगेलाल अग्रवाल के खिलाफ राजद्रोह की धारा लगाकर गिरफ्तारी ने नया मोड़ ले लिया हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर दिए गए बयान के बाद गिरफ्तार मांगेलाल अग्रवाल के खिलाफ राजद्रोह की धारा तत्काल हटाकर आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया हैं। मांगेलाल अग्रवाल ने वायरल वीडियो में प्रदेश में हो रही लगातार बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ इन्वर्टर कंपनियों के साथ सांठ-गांठ और डीलिंग करने का आरोप लगाया था। 13 तारीख की रात मांगेलाल अग्रवाल को उनके घर से पुलिस उठाकर लाती है और राजद्रोह की धारा 124 ए के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन पुलिस को बाद मे ये एहसास होता है कि वीडियो में राजद्रोह जैसा कुछ भी नहीं है तो राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक गोरख नाथ बघेल द्वारा 14 जून को दोपहर 3 बजे मीडिया के ग्रुप में मैसेज डाल कर सूचित किया जाता है कि मांगेलाल अग्रवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित वायरल वीडियो की जांच पर देशद्रोह के तथ्य न मिलने से धारा 124 ए की धारा हटाई गई।