राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि एक जून से एसपी आॅफिस में भी एफआईआर दर्ज होने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाए। इसके अनुसार अब राज्य के नागरिक थाने में एफआईआर दर्ज न हो पाने की स्थिति में एसपी कार्यालय में भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। एक जून से यह सुविधा राज्य के हर एसपी कार्यालय में उपलब्ध होगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि थाने की ओर से मामला पंजीबद्ध न करने के हर मामले की गंभीरता से जांच की जाए। यदि मामला सही मिलता है तो संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को इसका पूरे राज्य में सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। बीते कुछ समय में कुछ अपराधों की थाने में एफआईआर नहीं लिखी जाने की शिकायत मिलने पर सीएम गहलोत ने यह कदम उठाया है। बैठक में मौजूद पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने बताया कि थाने में मामला न लिखे जाने पर परिवादी एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे सकेगा। एसपी कार्यालय परिवादी से थाने में मामला दर्ज न करने के तथ्य की पुष्टि करेगा। इसके बाद प्रकरण के संबंध में एसपी कार्यालय में सीसीटीएनएस के माध्यम से आॅनलाइन एफआईआर दर्ज की जाएगी।