रायपुर। बेरोजगारों व छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया गया है। आरक्षण का ये लाभ गरीब सवर्णों को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से परिपत्र जारी कर दिया गया है। सभी कलेक्टर, कमिश्नर व जिला पंचायत सीईओ को जारी परिपत्र में सरकार ने निर्देशित किया है साथ ही प्रमाण पत्र बनाने के लिए सक्षम पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से राजस्व अधिकारी और तहसीलदार को सक्षम पदाधिकारी बनाया गया है, जो आय व संपत्ति के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 19 जनवरी को गरीब व निर्धन सवर्णों के लिए नौकरी और पढ़ाई में 10 प्रतिशत आरक्षण का कानून पारित किया गया है। हालांकि चुनाव की वजह से इसे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया था। अब जबकि चुनाव खत्म हो गया है तो राज्य सरकार ने 10 प्रतिशत गरीबों को आरक्षण का कानून लागू कर दिया गया है।

















