अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर ईपीएफ हस्तांतरित करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा

0
61

दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों को अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर ईपीएफ हस्तांतरित करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, यह ईपीएफ के हस्तांतरण की प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। अभी खाताधारकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने के बावजूद नौकरी बदलने पर ईपीएफ दावे के लिए आवेदन दाखिल करना पड़ता है। ईपीएफओ को हर साल ईपीएफ हस्तांतरण के करीब 8 लाख आवेदन मिलते हैं। अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ मौजूदा समय में नौकरी बदलने पर ईपीएफ हस्तांतरण प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए पायलट आधार पर परीक्षण कर रहा है। सभी खाताधारकों के लिए यह सुविधा अगले वित्त वर्ष में किसी समय शुरू हो सकती है।