जोधपुर: हाईकोर्ट में शुक्रवार को कांकाणी में काले हिरण शिकार मामले में निचली अदालत से बरी हुए अभिनेता सैफ अली खानए अभिनेत्री तब्बू, नीलम व सोनाली बेंद्रे के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से याचिका देरी से पेश करने के मामले में जवाब पेश किया गया। इसमें कहा गया कि अपील निर्धारित अवधि में पेश की गई है, लेकिन यह जवाब फाइल पर नहीं आने की वजह से कोर्ट ने एक सप्ताह की मोहलत दी है। कांकाणी में काले हिरण शिकार मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण ने पिछले साल फैसला सुनाते हुए अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी,जबकि सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली को बरी कर दिया था। इन सभी को बरी करने को गलत बताते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। याचिका निर्धारित समयावधि से 53 दिन से देरी से पेश होने पर डिफेक्ट के संबंध में जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया,लेकिन अपील करने की छह महीने की अवधि निर्धारित है। इस अवधि से पहले अपील कर दी गई। अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने कोर्ट को बताया, कि इस संबंध में जवाब पेश कर दिया गया तो इस पर जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने कहाए कि जवाब फाइल पर नहीं है। इस पर कोर्ट ने मोहलत देते हुए एक सप्ताह बाद सुनवाई तय की है। उल्लेखनीय है कि 1 व 2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि को सलमान खान पर हिरणों को गोली मारकर शिकार करने का आरोप था, जबकि इस घटना के लिए सैफ, तब्बू,नीलम व सोनाली बेंद्रे पर सलमान को उकसाने का आरोप था।