गरियाबंद – नया सवेरा अभियान अंतर्गत नशे के विरुद्ध गरियाबंद पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में थाना क्षेत्र में चल रहे शराव तस्करी/बिक्री, एवं जुआ, सट्टा में अंकुश लगाने तथा लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुये थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का
पालन करते हुये असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में दिनांक 05.02.2024 को सूचना मिला की ग्राम कोपरा निवासी ईश्वर तारक मोटर सायकल क्रमांक सीजी-13, एच-3327 से ग्राम कुसुमपानी की ओर से अधिक मात्रा में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री वास्ते परिवहन करते आ रहा है तथा स्कूली बच्चों को मोहरा बनाकर पैसो का लालच देकर हाथ भट्टी से महुआ शराब निकाल कर बिक्री वास्ते तस्करी करता है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी पाण्डुका द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम गठित कर ग्राम सांकरा, तौरेंगा की ओर भेजा गया। तभी आरोपी ईश्वर तारक पिता स्व. भरोसा तारक उम्र 49 वर्ष साकिन कोपरा, थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (छ.ग.) द्वारा ग्राम कुसुमपानी की ओर से मोटर सायकल क्रमांक सीजी 13, एच-3327 में एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर प्लास्टिक जर्किन एवं पानी बाटल में हाथ भट्टी से बना हुआ महुआ शराब पुरा-पुरा भरा हुआ अधिक मात्रा में कुल 12 लीटर महुआ शराव बिक्री वास्ते परिवहन करते मिला जिसे आरोपी के कब्जे से जप्त कर पुलिस कब्जा में लिया गया। आरोपी ईश्वर तारक का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का होने से आरोपी के विरूद्ध थाना पाण्डुका में अपराध क्रमांक 26/2024 धारा 34 (2) छ.ग. आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पाण्डुका निरीक्षक सूर्यकांत भारद्वाज, प्रआर. रामेश्वर महिलांगे, आर. कलेश कश्यप, गंगाधर सिन्हा, कृतेश प्रजापति का कार्य सराहनीय रहा। आरोपी :- ईश्वर तारक पिता स्व. भरोसेमंद तारक उम्र 49 वर्ष साकिन कोपरा, थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (छ.ग.)