चारागाह सब्जी बाड़ी से सोलर पम्प चोरी का प्रयास करने वाले आरोपीगण चढ़ा पुलिस के हत्थे।

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जिला गरियाबंद प्रार्थिया योगेश्वरी साहू पति तेजराम साहू उम्र 33 वर्ष साकिन कोपरा, थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (छ.ग.) द्वारा थाना पाण्डुका में लिखित आवेदन पेश कि शासन की सब्जी बाड़ी योजना के तहत् ग्राम पंचायत कोपरा द्वारा दो महिला समूह शिव शक्ति एवं जय मॉ शीतला स्व सहायता समूह को ग्राम कोपरा के चारागाह को साग-सब्जी उगाने के लिये दिया गया है। जिसमें पानी की सुविधा के लिये शासन द्वारा सोलर पंप लगाया गया था। जो 05 एचपी जिसकी कीमत लगभग 24800/-रूपये था। दिनांक 26.02.22 के शाम 05.30 बजे चारागाह सब्जी में साग-सब्जी में पानी पलाकर सोलर पंप को बंद कर वापस घर आ गये थे अगला दिनांक 27.02.2022 के सुबह 07.00 बजे जब वह चारागाह सब्जी बाड़ी गई तो पता चला कि किसी अज्ञात चोर द्वारा सोलर पंप के पाईप को काटकर सोलर पंप को चोरी कर ले गया है, कि प्रार्थिया के लिखित आवेदन पर थाना पाण्डुका में अपराध क्रमांक 24/2022 धारा 379 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। क्षेत्र में लगातार हो रहे चोरी की मामले को गंभीरता से लेते हुये जिला गरियाबंद पुलिस कप्तान जे.आर. ठाकुर के द्वारा निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर के पर्यवेक्षण में गरियाबंद

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पुष्पेन्द्र नायक के नेतृत्व में अज्ञात आरोपी की पतासाजी विवेचना दौरान प्रार्थिया द्वारा बोर में नया सबमर्सिबल पम्प डलवाते समय पता चला कि किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के नियत से सोलर पम्प के पाईप को काटने से वजन के कारण सोलर पम्प बोर के अंदर गिर गया है जिसेे निकलवाकर प्रार्थिया द्वारा पेश करने पर जप्त कर पुलिस कब्जा में लिया गया । चोरी का प्रयास करने वाले अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 511 भादवि जोड़कर अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था पता तलाश दौरान संदेह के आधार पर आरोपियो को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियो द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर धारा 379,511,34 भादवि के तहत् विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया था जो न्यायालय द्वारा आरोपियो का जेल वारंट जारी करने पर आरोपियो को जेल दाखिल किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पाण्डुका उप निरीक्षक भूषण चंद्राकर, स.उ.नि. श्रवण विश्वकर्मा प्रआर0 ललित साहू, प्रआर. लक्ष्मण चंद्रवंशी, आरक्षक टार्जन साहू, गंगाधर सिन्हा, भोगचंद कश्यप का कार्य सराहनीय रहा।
नाम आरोपी:- 01. सुरेश कुमार साहू पिता रामराज साहू उम्र 30 वर्ष 02. महेश कुमार साहू पिता मेघ सिंह उम्र 37 वर्ष03. उत्तम साहू पिता सुखीराम साहू उम्र 46 वर्ष साकिनान कोपरा, थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद (छ.ग.)