दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने ली राहत की सास, सहमति पत्र देने की आवश्कता नही

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रायपुर – मुख्यअभियंता , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर द्वारा एक आदेश निकाला गया है कि गरियाबंद, महासमुंद में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को किसी वेल्डर के पास काम करने के लिए सहमति पत्र की आवश्कता नही है। या वेल्डर में जाने के लिए किसी प्रकार से दबाओ नही दिया जाये पत्र कमांक / 21 /गो.शा./मु.अ./लो स्वा यां वि/2021 रायपुर , दिनांक 06 / 09 / 2021 कार्यपालन अभियंता . लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड , घमतरी एवं गरियाबंद को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतनभागी कर्मचारियों दैनिक श्रमिक , आकस्मिक श्रमिक , उच्च कुशल , कुशल , अर्धकुशल एवं अकुशल को ठेकेदारी के

माध्यम से कार्य पर नहीं रखने एवं वेतन का भुगतान विभागीय मद से करने को कह कर पत्र दिया गया था उस सम्बंध में छ.ग.राज्य दैनिक वेतनभागी कर्मचारी संघ महासमुंद का पत्र कंमाक / छ.ग.दै.भो.क.सं. / 176 / दिनांक 01/09/20211 उक्त पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभागी कर्मचारी संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके खंड द्वारा पूर्व से विभिन्न संवर्ग के कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर वेतन की मांग करने पर वेंडर के माध्यम से भुगतान के लिए सहमति की मांग की जा रही है । इस संबंध में संघ द्वारा नीर भवन में 1.9.2021 को धरना / प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपते हुए पूछा गया है कि क्या वेंडर के माध्यम से वेतन भुगतान करने हेतु वरिष्ठ कार्यालय द्वारा सहमति पत्र जारी करने हेतु निर्देश प्रसारित किया गया है । अवगत होवें कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का आपको आदेश / निर्देश जारी नहीं किया गया है । संघ द्वारा जारी पत्र की संज्ञान में लेते हुए निर्देशित किया गया कि संघ की मांगों पर यथासंभव विचार करते हुए उनका निराकरण किया जावे एवं किसी भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पर अनावश्यक दबाव न डलवाया जावे । तत्संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जावे ।प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में यह इस आदेश को लागू होना चाहिए