आज अंर्तरराज्यीय ऑन लाईन ठगी करने वाले गिरोह को हिरासत में लिया गया है।पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर के दिया गया निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो एंव सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर रूपेश कुमार डाण्डे के पर्यवेक्षण में लगातार संपत्ति संबंधी अपराध एंव महिला संबंधी अपराधों पर अंकूच् लगाने के लिये दिशा निर्देश जा रहा था इसी बीच थाना देवभोग के अपराध क्रमांक 106/2020 धारा 420 भादवि0, 66 (घ) आई.टी.एक्ट के आरोपी की पता साजी दौरान सूचना मिला कि बिलासपुर पुलिस द्वारा ऑन लाईन हल्दीराम कंपनी का फेंसीसाईसजी लेने के नाम पर ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर जेल दिया गया था, जिसका जमानत हो गया है और पुनःगरियाबंद में अपराध से कारवाही किया गया है । वापस मूल निवास भागने की तैयारी कर रहे है कि सूचना मिलने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराते हुये टीम बनाकर आरोपी
01-सागर कुमार पिता मदनमोहन प्रसाद उम्र 33 उम्र साकिन पांची थाना द्रोखोपुर सराय जिला द्रोखपुरा (बिहार) व 02-पिंटू उर्फ संतन कुमार पिता अजय प्रसाद उम्र 23 उम्र साकिन बरगवां थाना इस्लामपुर जिला नालंदा (बिहार) को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर ग्राम उरमाल व्यवसायी पवन कुमार जैन पिता स्व0 श्री बलवीर सिंह जैन उम्र 51 वर्ष साकिन उरमाल, थाना-देवभोग जिला गरियाबंद (छ.ग.) से भी एक पूर्व हल्दीराम फेंसीसाईसजी (डिलर सीप) व हल्दी राम (नमकीन, मिठाई) का व्यवसाय करने के लिये इंटरनेट के माध्यम से कुल 5,50,600/-रूपये का ठगी करना स्वीकार किये है, कि दोनो अंर्तरराज्यीय गिरोह (आरोपीयों) को थाना देवभोग के अपराध क्रमांक 106/2020 धारा 420 भादवि0, 66 (घ) आई.टी.एक्ट प्रकरण के विधिवत गिरफ्तार कर जेल किया गया।उक्त कार्यवाही में थाना देवभोग के निरीक्षक-विकास बघेल, हमराह स्टाफ सउनि0 खुमान लाल महिलांग, प्रआर0-109 विजय मिश्रा एंव आर0 330 राहुल तिवारी, आर0 77 अरविंद जाटवर, आर0 159 राजेश मरकाम, आर0 171 सुनील पाण्डेय की सराहनीय भूमिका रही।