गरियाबंद 7 अप्रेल 2020/नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा दुकानो, रेस्टोरेन्ट ,होटल-बार,क्लब अब 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे। जिले में कलेक्टर श्री श्याम धावडे़ ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश आबकारी विभाग को दिये है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2020 तक समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों, जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों, रेस्टोरेन्ट ,होटल-बार,क्लब 8 अप्रैल से 14 अप्रेल तक तक बंद रखने हेतु आदेश प्रसारित किया गया है तथा उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आज इस आशय का आदेश जारी किया गया।
ज्ञात है कि पूर्व आदेश में जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को 7 अप्रेल तक बंद करने के निर्देश जारी किये गये थे। देश में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उददेश्य से शासन द्वारा 24 मार्च, 2020 से 14 अप्रेल 20 तक पूरे देश में लॉकडाउन किये जाने के संबंध में आदेशित किया गया है ।