गरियाबंद 21 मार्च 2020/ राज्य शासन के आदेशानुसार कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने नोवल कोरोना वायरस ( कोविड -19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उददेश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 मार्च 2020 से 25 मार्च 2020 तक, तीन दिनों के लिए जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों एवं मधभण्डागार को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।