गरियाबंद जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू
कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को लेकर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक कार्यक्रम प्रतिबंधित
गरियाबंद 19 मार्च 2020/ गरियाबंद जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लग गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने आज धारा-144 लागू करते हुए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संकामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हप्तो में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दर…