रायपुर। मध्यप्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकाय चुनाव एक्ट में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी महापौर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्षद कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए मंत्रीमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में मंजूरी लेने के बाद राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजी जाएगी। सूत्रों की माने तो अधिकारियों का एक दल जल्द ही एमपी भी रवाना होने वाला है, जो वहां एक्ट में बदलाव की बारीकियों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।