लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी बेनामी संपत्ति जब्त होगी

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पटना। बेनामी संपत्ति के मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति जब्त होगी। इसके लिए अथॉरिटी ने आयकर विभाग की पहली अपील पर मुहर लगा दी है। एयरपोर्ट के पास बने एक आलीशान बंगले के अलावा यादव परिवार के बैंक से जुड़े 41 खाते जब्त होंगे। बेली रोड से सटे एयरपोर्ट के पास स्थित मकान ‘फेयर ग्रो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी के नाम पर है। इस कंपनी के निदेशकों में लालू के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव के अलावा दो बेटियां रागिनी और चंदा शामिल रहे हैं। इनके निदेशक रहने का कार्यकाल 2014 से लेकर 2017 तक है। फेयर ग्रो होल्डिंग कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है। बदले हालात में अब जल्द ही इस मकान को स्थायी तौर पर जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले साल अप्रैल 2018 में आयकर विभाग ने एयरपोर्ट के पास स्थित मकान को अस्थायी तौर पर जब्त किया था। पहले यह इमारत टाटा ग्रुप की संपत्ति थी। इसकी कीमत 3 करोड़ 67 लाख रुपए है। वर्तमान मार्केट वैल्यू में कीमत अधिक बताई जाती है। इससे पूर्व ईडी भी दिल्ली से पटना तक करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इनमें लालू की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती, उनके पति के दिल्ली स्थित फॉर्म हाउस के अलावा पटना के आसपास कई भूखंड और अन्य संपत्ति शामिल है। अशोक राजपथ इलाके में स्थित बिहार अवामी कोआॅपरेटिव बैंक में नोटबंदी के दौरान फर्जी मजदूरों के नाम पर खाता खोल कर 500-1000 रुपए के पुराने नोट जमा कराए गए थे। ऐसे 41 खातों के साथ ही उसमें जमा लाखों की राशि को जब्त किया जाएगा। अवामी बैंक में लालू के करीबी पूर्व एमएलसी अनवर अहमद उर्फ कबाब मंत्री चेयरमैन और अहमद के परिजन निदेशक मंडल में थे। नोटबंदी के बाद आयकर और सीबीआई ने बैंक की कई ब्रांच में छापेमारी की थी।