नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने चार हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्त की सिफारिश सरकार से की है। ये हाई कोर्ट दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। कोलेजियम ने दिल्ली के लिए जस्टिस डीएन पटेल, मध्य प्रदेश के लिए जस्टिस एए कुरैशी, हिमाचल प्रदेश के लिए जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम और तेलंगाना के लिए जस्टिस आरएस चौहान के नाम की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एनवी रमना की तीन सदस्यीय कोलेजियम ने 10 मई को नियुक्ति के संबंध में ये सिफारिशें सरकार को भेजी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन हाल ही में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसको देखते हुए कोलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। जस्टिस पटेल मूलत: गुजरात हाई कोर्ट से हैं। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसके सेठ भी जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कोलेजियम ने बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस एए कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस कुरैशी भी मूलत: गुजरात हाई कोर्ट के हैं और वहां पर सबसे वरिष्ठ जज हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति की सिफारिश हो चुकी है। उनके सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का पद खाली हो जाएगा। इसलिएए कोलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जज वी. रामसुब्रमण्यम को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस रामसुब्रमण्यम मूलत: मद्रास हाई कोर्ट के हैं और वहां सबसे वरिष्ठ हैं। नवगठित तेलंगाना हाई कोर्ट में फिलहाल चीफ जस्टिस का पद खाली है। कोलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में ही कार्यरत जस्टिस आरएस चौहान को वहां का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। जस्टिस चौहान मूलत: राजस्थान हाई कोर्ट से हैं और वहां सबसे वरिष्ठ हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए दो वकीलों विशाल ढागत और विशाल मिश्रा को वहां का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। वैसे हाई कोर्ट कोलेजियम ने कुल पांच वकीलों को न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तीन वकीलों दिवेश जैन, संजय सरवटे और अर्चना खेर की सिफारिश को वापस भेज दिया।