नई दिल्ली। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में अपील की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो राहुल गांधी को उनकी ब्रिटिश नागरिकता के चलते चुनाव लड़ने से रोके। बता दें कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर पिछले कईं दिनों से हंगामा हो रहा है। इसके बाद यह मामले 2 मई को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इसे लेकर दायर याचिका में कहा गया था कि राहुल की दोहरी नागरिकता को देखते हुए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाए। याचिका में मांग की गई थी कि केन्द्र सरकार को निर्देश दिया जाए वह राहुल के ब्रिटिश नागरिकता पर जल्दी फैसला ले और जबतक इस पर फैसला होता है तब तक के लिए राहुल को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोका जाए। इतना ही नहीं राहुल का नाम मतदाता सूची से भी हटाए जाने की मांग की गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि राहुल गांधी ने अपनी ब्रिटिश नागरिकता की बात छुपा कर 2009 और 2014 का चुनाव लड़ा इसके अलावा 2019 के चुनाव मे भी पर्चा भरा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की और से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को ही खारिज कर दिया है।मालूम हो कि पिछले दिनों भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था और 15 दिनों में जवाब मांगा था। स्वामी ने अपनी याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप लगाया है।