जिला कलेक्टर द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व नियम निर्देश प्रसारित

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कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी का इस प्रकार आदेश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस को संकमण बिमारी घोषित किया गया है । नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया था । कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण में रखने के लिए आदेश द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं । वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी हो रही है । जिसे दृष्टिगत रखते हुए कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किया जाता है :

1,धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिसपेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा । 2. दही हांडी ( मटकी फोड़ ) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी । 3. परिसर में केवल अलक्षण ( बिना लक्षण ) वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे । 4. फेस कव्हर / मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जावे । 5. कोविड -19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर / बैनर / स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किये जाएं । कोविङ -19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और विडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए । 6. आगंतुको को परिसर में कमशः एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जावे । एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न किया जावे । 7. स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते , चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक / पूजा स्थल में प्रवेश हेतु निर्देशित किया जावे । अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग – अलग स्लॉट अनुसार जूते / चप्पल रखने की व्यवस्था की जावे । 8. परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग / फिजिकल डिस्टैंसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जावे । 9. परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकान , स्टॉल , कैफेटेरिया आदि में हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना होगा । 10. कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा / सर्कल / निशान लगाई जावे । 11. प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जावे । 12.आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा । 13. बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए , कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग / फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे । 14. मुर्ति / धार्मिक ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी । 15. धार्मिक स्थलों में बड़ी सभाएं अथवा मंडली कार्यक्रम आयोजन प्रतिबंधित होगा । 16. संकमण के फैलने की संभावना को देखते हुए जहां तक संभव हो , रिकॉर्ड किये गये भक्ती संगीत / गाने बजाए जा सकते हैं 17 परिसर के भीतर लोगों से मिलते – जुलते समय फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित की जावे । 18. धार्मिक / पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई / दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा । आगंतुक अपने साथ स्वयं की दरी / चटाई ला सकते हैं । 19. धार्मिक / पूजा स्थल के भीतर प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल का छिड़काव करने की अनुमति नहीं होगी । 20. धार्मिक / पूजा संस्थान के प्रबंधन द्वारा धार्मिक / पूजा स्थल की नियमित साफ – सफाई एवं Disinfection की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।21. परिसर के फर्श को विशेष रूप से दिन में कई बार साफ किया जावे । 22 आगंतुकों अथवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये गये फेस कव्हर / मास्क / दस्ताने के उचित निपटान हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा वैक्सिनेशन ( टीकाकरण ) हेतु प्रेरित करें । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा