नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए अब ई-वे बिल जनरेट करना संभव नहीं हो पाएगा। जिन कारोबारियों ने लगातार दो महीनों तक रिटर्न नहीं भरा, वे 21 जून से अब ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। इन कारोबारियों में माल भेजने व पाने वाले, ट्रांसपोर्टर, ई-कॉमर्स आॅपरेटर व कूरियर एजेंसी शामिल हैं। जीएसटी के नियमों के मुताबिक कारोबारियों को प्रत्येक महीने में जीएसटी रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करना होता है। कंपोजीशन स्कीम के व्यापारी अपना तिमाही जीएसटी रिटर्न समीक्षाधीन तिमाही की समाप्ति के आगामी माह की 18 तारीख तक दाखिल करते हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस नए नोटिफिकेशन से जीएसटी की चोरी पर लगाम कस सकेगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गत वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में जीएसटी चोरी के 3,626 मामले सामने आए थे। इनकी कुल रकम 15,278 करोड़ रुपये आंकी गई थी।