शराब पीकर वाहन चलाने वाले स्कूल बस चालकों की चेकिंग

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राजनांदगांव। यातायात पुलिस टीम द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले स्कूल बसों के चालकों का शराबमापी यंत्र (ब्रीथ एनालाईजर) से चेकिंग किया गया। जिसमें कुल 25 स्कूल बसों का चेकिंग किया गया। स्कूल बसों में अग्नि शमन यंत्र, फास्ट एंड बाक्स, सीसीटीवी कैमरा एवं स्पीड गवर्नर सही तरीके से लगा होना और स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति अवर्स होना एवं वाहनों का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सही होना पाया गया। चालकों को समझाईश दिया गया कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाये। सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुरूप स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति अवर्स की रफ्तार से स्पीड गवर्नर में निर्धारित कर चलाया जाना है। चेकिंग उपरांत सभी बस चालकों को साफ-सुथरा वर्दी धारण करने एवं वर्दी में प्रत्येक चालक-परिचालक के पास नेम प्लेट में नाम स्पष्ट लिखा हो वर्दी में लगाया जाना सुनिश्चित करें और प्रत्येक स्कूल बस के चालक के पास पीएसव्ही लायसेंस होना अनिवार्य है। पीएसव्ही लायसेंस चालक ही स्कूल बस का संचालन करेंगा। सभी बस संचालकों को बताया गया कि आप अपने स्कूल के ट्रस्टी एवं प्राचार्य से सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार प्रत्येक चालक-परिचालक का नेम प्लेट बनवाना सुनिश्चित करें और बच्चों को नम्रतापूर्वक वाहन में बैठाये एवं उतारें। अभद्र शब्दों का इस्तेमाल न करें, यह समझाईश दिया गया।