वर्तमान में कोविड -19 एवं नये वेरिएंट ओमीकोन के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीलेश कुमार क्षीरसागर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित करता हूं
जिला गरियाबंद राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन रैली सामाजिक / धार्मिक , पर्यटन स्थल एवं खेलकुद आदि से संबंधित वृहद व जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है 2 जिले के अंतर्गत सभी होलसेल दुकानें , जिम , होटल , रेस्टारेंट स्वीमिंग पुल आडिटोरियम मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जावे ।
दुसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों को कोरोना वायरस संक्रमण की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीमा नाके पर रेंडम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।
विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र जिला कंट्रोल रूम एवं संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें , अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक का आयोजन करें ।
समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा । उल्लंघन किये जाने पर संबंधित क्षेत्र के नगरीय निकाय के अधिकारी राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
सभी संचलित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा । दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी बनाये रखने के लिए गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा ।
जिला स्तर के नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है । जिसका दूरभाष क्रमांक 07706-241288 है । यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना अत्यावश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामील संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार – प्रसार किया जाये । उपरोक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठान भारतीय दंड प्रक्रिया सहिंता 1860 के धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।