चिदंबरम और उनके बेटे के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए सीबीआई, प्रर्तन निदेशालय (ईडी) को चार मई तक का वक्त दिया

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दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए सीबीआई, प्रर्तन निदेशालय (ईडी) को चार मई तक का वक्त दिया है। ईडी ने अदालत को बताया कि चार देशों को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं जिनके जवाब का इंतजार है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई चार मई तक के लिए स्थगित कर दी है।