नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस सीबीआई की अपील पर दिया है। इसमें जांच एजेंसी ने रांची हाईकोर्ट द्वारा लालू को जमानत देने का विरोध किया है। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि झारखंड हाइकोर्ट ने लालू प्रसाद को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के निचली अदालत के फैसले को निलंबित रखने और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर त्रुटि की है। बता दें कि 12 जुलाई 2019 को हाईकोर्ट ने लालू को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत दी थी। यह मामला देवघर कोषागार से 90 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी थी। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। लालू प्रसाद यादव चार घोटाले के चार मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। लालूप्रसाद चारा घोटाले के छह मामलों में दोषी हैं। इनमें से झारखंड में पांच मामलों में से चार में वे दोषी करार दिए जा चुके हैं। पांचवें मामले की सुनवाई रांची स्थित सीबीआई कोर्ट में चल रही है। लालूप्रसाद यादव पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे हैं और वो रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं।