राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप, 22 अप्रैल तक देना होगा जवाब

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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई टिप्पणियां की और चौकीदार चोर है, जैसा नारा भी दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से सफाई मांगी है। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा है कि सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया? राहुल को 22 अप्रैल तक जवाब पेश करना है। याचिका पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। सीजेआई रंजन गोगोई की पीठ ने कहा, हम साफ करते हैं कि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है। मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की थी। मालूम हो, राफेल मुद्दे पर बीते दिनों सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की दोबारा सुनवाई के लिए राजी हो गया है साथ ही उसने लीक हुए दस्तावेजों को भी मान्य करार दिया है। जबकि सरकार ने इन दस्तावेजों को खारिज करने की दलील दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी और लीक हुए दस्तावेज इस सुनवाई का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल ने अपनी चुनावी रैलियों में राफेल का मुद्दा उठाया और कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चौकीदार चोर है।