गेंदबाज एस. श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले में कुछ राहत मिली

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भारतीय टीम के तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले में कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एस श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगाने संबंधी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति के 2013 के आदेश को दरकिनार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति एस. श्रीसंत को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर तीन महीने के अंदर फिर विचार कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि श्रीसंत को सजा की मात्रा को लेकर बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके आदेश का एस. श्रीसंत के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही पर कोई असर नहीं होगा। बीसीसीआई ने श्रीसंत पर आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने पर अजीवन प्रतिबंध लगाया था। इसके खिलाफ श्रीसंत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले बीसीसीआई ने कोर्ट में कहा कि श्रीसंत पर भ्रष्टाचार सट्टेबाजी और खेल को बेइज्जत करने के आरोप हैं।