जनपद पंचायत फिंगेश्वर में तेरहवें वित्त योजना 1 अप्रैल से 31 मार्च 2015 की राशी जनपद में बची हुई थी । 20 प्रतिशत के खेल में 60 लाख रुपये को अपने चहितो को दे दिया गया 4से5 पंचायत में काम को दे दिया गया । श्रीमती कीर्ति गजेन्द्र निषाद समापति स्थायी समिति एवं जनपद पंचायत सदस्य जनपद पंचायत फिंगेश्वर क्षेत्र क्रमांक 09 जिला तेरहवें वित्त योजना राशि बंदरबाट नियमो का उल्लंघन किया गया शिकायत मुख्यमंत्री निवास का पत्र कमांक / 2500722009576 / मु म.नि / 2022 रायपुर दिनांक 13.07.2022 को जनपद पंचायत फिंगेश्वर में तेरहवें वित्त योजना की राशि 60 लाख रुपये का बिना जनपद पंचायत सदस्यों के सहमति के जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा अपने पसंदीदा ग्राम पंचायतों को दिये जाने सबंधी तथ्यों पर कार्यवाही करने पर अवगत जिला स्तरीय जाँच समिति द्वारा किया गया है ।
जाँच प्रतिवेदन अनुसार जनपद पंचायत फिंगेश्वर सामान्य सभा बैठक दिनांक 27.05.2021 में तेरहवें वित्त योजना में 60.00 लाख रूपये राशि के विरुद्ध कार्यों को प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 44 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार बहुमत के आधार पर पारित किया जाना था । वित्तीय अनुमोदन नियमानुसार एजेंडे में शामिल करके एवं चंद्र योजना हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त करके ही व्यय किया जाना था दिनांक 22.11.2021 की बैठक में उक्त प्रस्ताव को खारिज करने संबंधी पारित संकल्प छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 45 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप नहीं होना पाया गया । प्रतिवेदन में उल्लेख अनुसार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियमों की जानकारी बैठक में नहीं दिया गया , जिसके कारण शिकायत की स्थिति निर्मित हुई । ” जाँच में नियम को दरकिनार कर तेरहवें वित्त योजना की 60 लाख राशि व्यय करने के फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ( तत्कालीन ) का 01 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध किया गया है । जनपद पंचायत में नियमो का उल्लंघन किया गया है।