गरियाबंद कृषि उप संचालक फागुराम कश्यप को वर्ष 2020/21 में हरित क्रांति योजना के तहत मिनी राइस मिल खरीदी में योजना के प्रावधानों व विभागीय नियमों की अवहेलना करने तथा लापरवाही बरतने व अपने दायित्वों का सही निर्वहन नही किये जाने के चलते गरियाबंद कृषि उप संचालक फागुराम कश्यप को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 के उप नियम (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उप संचालक कृषि फागुराम कश्यप का मुख्यालय संचनालय कृषि नया रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।